HSSC CET Group-C & D HC Court Order

HSSC CET Group-C & D HC Court Order Reviews

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Point No. 1. दिनांक 05.05.2022 की संशोधन अधिसूचना के माध्यम से पेश किए गए सामाजिक आर्थिक मानदंड को रद्द कर दिया गया है। सामाजिक आर्थिक मानदंडों के आधार पर दिए गए बोनस अंक भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन माना जाता है।

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Point No. 2. 10.01.2023 को घोषित सीईटी परिणाम और साथ ही 25.07.2023 के बाद के परिणाम को रद्द कर दिया गया है। यह निर्देश दिया गया है कि नई मेरिट अब केवल उन उम्मीदवारों के सीईटी अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी जो इसमें शामिल हुए हैं। इसे आधार बनाते हुए, राज्य/आयोग अब विभिन्न पदों को भरने के लिए एक नया विज्ञापन जारी करेगा और प्रत्येक उम्मीदवार को पदों के लिए नियमों के अनुसार सख्ती से आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी और यदि पदों के लिए चार गुना से अधिक आवेदक उपलब्ध हैं। उत्तरदाता भागीदारी के उद्देश्य से सीईटी की कट-ऑफ निर्धारित कर सकते हैं। परीक्षा के नियमों का तदनुसार पालन किया जाएगा। परिणाम तदनुसार घोषित किया जाएगा।

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Point No.3. वे उम्मीदवार, जिन्हें पहले के परिणाम के आधार पर विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया है, उन्हें सीईटी की नई मेरिट सूची में आने पर नई चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। नया चयन तैयार होने तक उन्हें उन पदों पर अपने कर्तव्यों का पालन करना जारी रखने की अनुमति दी जाएगी जिन पर उन्होंने नियुक्त किया है। हालाँकि, यदि वे अंततः नई प्रक्रिया में चयनित नहीं होते हैं, तो उन्हें पद छोड़ना होगा और उनकी नियुक्तियाँ तुरंत समाप्त कर दी जाएँगी। पद पर बने रहने के कारण उनके पक्ष में कोई अधिकार सृजित नहीं होगा और न ही वे उस अवधि के लिए वेतन के अलावा किसी लाभ का दावा करने के हकदार होंगे, जिस अवधि के दौरान वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं।

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Point No. 4. आयोग द्वारा अंतिम रूप से सीईटी का परिणाम घोषित किए बिना परीक्षा आयोजित करने से संबंधित हमारे निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, हम मुख्य सचिव, हरियाणा को निर्देश देते हैं कि वे किसी भी राज्य विश्वविद्यालयों के परीक्षा नियंत्रक की तरह हरियाणा कर्मचारी चयन के सचिव के रूप में परीक्षा आयोजित करने का अनुभव रखने वाले उपयुक्त उम्मीदवार को नियुक्त करने के लिए कदम उठाएं।

Point No. 5. पारदर्शिता और एकरूपता बनाए रखने के लिए, आयोग को अब निर्देश दिया जाता है कि वह अपने अधिकारियों या सदस्यों को अपनी मर्जी से निर्णय लेने का कोई अधिकार न देते हुए अपनी परीक्षाओं के संचालन के लिए नियम बनाए, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान मुकदमा हुआ है।

Point No. 6. यह कार्य छह माह की अवधि के भीतर नए सिरे से पूरा किया जाएगा।

Point no. 7. आज का जो High Court ने फैसला दिया है उसमे Group D और TGT भर्ती का कोई जिक्र नहीं है।  ये दोनों भर्ती अभी Safe है।

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